कबीरधाम में डीजे टाइम लिमिट तय, एसपी ने की संचालन नियमों पर चर्चा

छत्तीसगढ़ रायपुर

कबीरधाम

आज सोमवार को कबीरधाम एसपी धमेन्द्र सिंह ने जिले के डीजे संचालकों की बैठक ली। बैठक के दौरान यह प्रमुख विषय सामने आया कि निर्धारित सीमा से अधिक आकार और ध्वनि वाले डीजे आम जनता के लिए गंभीर परेशानी का कारण बनते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से बुजुर्गों और मरीजों की नींद बाधित होती है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और आम लोगों में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। बड़े आकार के डीजे लगाने से भीड़ प्रबंधन कठिन हो जाता है और कई बार सामाजिक कार्यक्रम में अव्यवस्था फैल जाती है।

बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि रात 10 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में डीजे या धुमाल का संचालन नहीं होगा। साथ ही, 10 इनटू 8 फीट (लंबाई-चौड़ाई) से बड़े डीजे व निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक ध्वनि पर सख्त रोक रहेगी। एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में कोई भी संचालक नियम का उल्लंघन न करे। यदि रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया गया या निर्धारित आकार और ध्वनि सीमा से बाहर डीजे लगाए गए तो संबंधित संचालक का डीजे व सभी उपकरण वाहन समेत जब्त कर कोर्ट में पेश किया जाएगा।

साथ ही कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस द्वारा सभी से अनुरोध किया कि नियमों का पालन करे। बैठक में उपस्थित डीजे संचालक ने आश्वस्त किया कि वे पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए गए सभी नियम का पालन। यदि उनके द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो कार्रवाई किए जाने पर सहमत हैं।

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