महाकाल मंदिर के पास अवैध मकानों पर बुलडोजर, प्लॉट टुकड़े करके बनाए गए 12 निर्माण ध्वस्त

मध्य प्रदेश राज्य

उज्जैन 

 उज्जैन शहर के बेगमबाग इलाके में बुधवार को उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) की कार्रवाई में मुस्लिम बाहुल्‍य इलाके के 12 मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला है। सुबह 7 बजे निगम अमला मौके पर पहुंचा और सभी तैयारियां पूरी होने के बाद करीब 8 बजे तोड़फोड़ कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान हरिफाटक से महाकाल घाटी मार्ग को बंद किया गया।

यूडीए के सीओ संदीप सोनी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि, ये कार्रवाई लीज डीड के उल्लंघन के मामलों में 5वीं है। इनमें 3 प्लॉट टुकड़े करके बनाए गए 12 अवैध

निर्माण (इनमें मकान और दुकानें शामिल थीं)। जबकि, कारर्वाई के लिए 4 पोकलेन मशीनें, 3 जेसीबी मशीनें और नगर-निगम के 50 से अधिक कर्मचारी के साथ भारी

पहले भी यहां हो चुकी कार्रवाई

बेगमबाग इलाके में 24 अक्टूबर को सभी 12 परिवारों को अंतिम नोटिस थमाया गया था। इससे पहले भी इसी इलाके में 27 निर्माण गिराए जा चुके हैं। कुल मिलाकर 60 से अधिक अवैध स्ट्रक्चर हटाकर जमीन विकास प्राधिकरण के कब्जे में ली जाएगी।

24 मीटर रोड निर्माण के लिए हटाया गया अतिक्रमण

मकानों को हटाकर खाली कराई गई जमीन पर जल्द ही सड़क चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। सिंहस्थ कुंभ के लिए ये सड़क 24 मीटर चौड़ी होगी, जिससे देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगम मार्ग तैयार हो सकेगा।

इन लोगों के मकान तोड़े गए

-खंड क्रमांक 26 : सैयद लियाकत अली, रोशनी बी के दो निर्माण जमीदोज किए।

-भूखंड क्रमांक 48 : साजिद अहमद खान, रईस मोहम्मद, अब्दुल खालिक, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद नासिर, अकेला बी, एजाज अहमद के 7 निर्माण तोड़े गए।

-भूखंड क्रमांक 63 : अनीशा बी, अब्दुल नासिर, उवैस शेख, आयशा बी, फेमिदा के 3 निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया।

कार्रवाई की यह वजह

बेगमबाग इलाके में साल 1985 में 34 प्लॉट 30 साल की लीज पर आवासीय उपयोग के लिए दिए गए थे। नियम के तहत प्लॉट्स को न बेचा जा सकता था और न ही व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता था। बावजूद इसके कई लोगों ने मकानों पर दुकानें और होटल खोलकर प्लॉट काटकर बेचना शुरू कर दिया। इसके अलावा लीज का भुगतान भी नहीं किया गया।

हाईकोर्ट से स्टे

लीज अनुबंध का उल्लंघन और नियम के विपरीत जमीन के उपयोग के कारण यूडीए ने ये कार्रवाई की। हालांकि, कुछ लोगों ने इस मामले में हाईकोर्ट से स्टे (रोक) भी ले रखा है।

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