नई दिल्ली
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें दावा किया गया कि फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) और पे कमीशन से मिलने वाले लाभ बंद कर दिए जाएंगे। यह संदेश लाखों पेंशनर्स के बीच चिंता का कारण बन गया था।
केंद्र सरकार ने अब इस दावे को पूरी तरह नकारते हुए साफ किया है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलने वाला DA और वेतन आयोग का लाभ जारी रहेगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों की जानकारी पर भरोसा करें और ऐसे वायरल मैसेजों पर विश्वास न करें।
PIB ने बताया सच
प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर स्पष्ट किया कि वायरल मैसेज झूठा और भ्रामक है। PIB ने कहा कि सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है जिसमें पेंशनर्स को मिलने वाले लाभ रोके जाने की बात कही गई हो। PIB फैक्टचेक के अनुसार, CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में सिर्फ इतना बदलाव किया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी गलत काम के कारण बर्खास्त किया जाता है, तो उसके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पेंशन और अन्य लाभ जब्त किए जा सकते हैं।
सामान्य रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए इस नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। DA की बढ़ोतरी और पे कमीशन के तहत मिलने वाले फायदे उन्हें जारी रहेंगे। मई 2025 में PIB ने इस संशोधन की जानकारी भी प्रेस रिलीज के माध्यम से साझा की थी।
पेंशनर्स को मिली राहत
सरकारी बयान से स्पष्ट हो गया है कि केवल अनुशासनात्मक कारणों से बर्खास्त कर्मचारी ही अपने पेंशन और लाभ खो सकते हैं। अन्य सभी रिटायर्ड कर्मचारियों के DA और पे कमीशन का लाभ बिना किसी रोक के मिलता रहेगा।
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