1984 सिख दंगा पीड़ितों के लिए सरकार का अहम फैसला, नौकरी पाने के लिए 18 दिसंबर तक पूरे करें ये औपचारिक काम

राज्य

रेवाड़ी
हरियाणा सरकार ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों में अपने परिजनों को खोने वाले सिख समुदाय के परिवारों के प्रति संवेदनशील रुख अपनाते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार ने ऐसे पीड़ित परिवारों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है, जिससे वर्षों से न्याय और पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को सम्मानजनक आजीविका का अवसर मिल सके। इस संबंध में उपायुक्त कार्यालय, रेवाड़ी द्वारा जिले के सभी ऐसे नागरिकों से अपील की गई है जो वर्ष 1984 के सिख दंगों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित रहे हों और जिनके परिवार के किसी सदस्य की उन दंगों में मृत्यु हुई हो। 

ऐसे सभी पात्र एवं प्रभावित परिवारों से आग्रह किया गया है कि वे 18 दिसंबर तक अपनी संपूर्ण जानकारी उपायुक्त कार्यालय, रेवाड़ी की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर अवश्य भेजें, ताकि समय रहते संकलित सूचना सरकार को प्रेषित की जा सके और सरकारी नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। 

उपायुक्त कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि इस जानकारी का उद्देश्य केवल प्रभावित परिवारों की पहचान करना तथा सरकार तक सही एवं प्रमाणिक विवरण पहुंचाना है। इसके तहत संबंधित व्यक्ति या उनके परिजन को अपना नाम, पता, संपर्क विवरण, दंगों से संबंधित संक्षिप्त विवरण तथा मृत्यु से जुड़े उपलब्ध दस्तावेज (यदि हों) साझा करने होंगे, ताकि सत्यापन की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी ढंग से पूरी हो सके। 

हरियाणा सरकार का यह निर्णय 1984 के दंगों में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों की स्मृति को सम्मान देने के साथ-साथ उनके परिजनों के पुनर्वास की दिशा में एक सकारात्मक और मानवीय कदम माना जा रहा है। जिला प्रशासन ने अपील की है कि रेवाड़ी जिले में निवासरत कोई भी पात्र परिवार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी जानकारी अवश्य साझा करे, ताकि कोई भी योग्य परिवार इस लाभ से वंचित न रह जाए। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त सूचनाओं पर कार्रवाई संभव नहीं होगी, इसलिए समय रहते जानकारी भेजना आवश्यक है।

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