सक्षम अधिकारी का प्रतिबंधात्मक आदेश जरूरी, श्री आनंदपुर साहिब में मीट बिक्री पर हाईकोर्ट का फैसला

राज्य

चंडीगढ़/श्री आनंदपुर साहिब.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि श्री आनंदपुर साहिब में इस समय मीट और मीट उत्पादों की बिक्री पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं है। अदालत ने कहा कि जब तक सक्षम प्राधिकारी की ओर से इस संबंध में औपचारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, तब तक बिक्री पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

दरअसल, पंजाब सरकार के 15 दिसंबर 2025 के उस आदेश को छोटे व्यापारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें श्री आनंदपुर साहिब में मीट बिक्री पर रोक लगाने की बात कही गई थी। इसी बीच खालसा पंथ की जन्मस्थली श्री आनंदपुर साहिब में तीन दिवसीय राष्ट्रीय पर्व ‘होला मोहल्ला’ पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हो गया है। मेले के पहले दिन देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं ने Takht Sri Kesgarh Sahib सहित ऐतिहासिक गुरुद्वारों में माथा टेककर गुरु चरणों में हाजिरी लगाई।

सुरक्षा और ट्रैफिक के कड़े प्रबंध
इस वर्ष सिविल और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शहर को जाम मुक्त रखने के लिए ‘ट्रॉली सिटी’ बनाई गई है, जहां श्रद्धालुओं की ट्रॉलियां शहर से बाहर ही रोकी जा रही हैं। पिछली बार लगे भारी जाम से सबक लेते हुए इस बार गलियों में वाहनों के प्रवेश पर सख्ती की गई है। संगतों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भिखारियों के शहर में प्रवेश पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के इन प्रबंधों की सराहना की है।

प्रशासन और शिरोमणि कमेटी का तालमेल
इस बार सिविल प्रशासन, पुलिस और शिरोमणि कमेटी के बेहतर तालमेल के चलते पहले दिन का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रबंध और मजबूत किए जा रहे हैं। डीएसपी जशनदीप सिंह ने बताया कि मेले क्षेत्र में करीब 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

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