उत्तर बस्तर कांकेर.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर श्री जी.डी. वाहिले द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम परिजन के लिए 25 हजार रूपए और सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के लिए 10-10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है।
भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम भैंसमुण्डी, चौकी कच्चे निवासी धर्मेन्द्र कोला की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती सोहन्तिन के लिए 25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार सड़क दुर्घटना में घायल भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम कराठी निवासी शत्रुघन जैन और पखांजूर तहसील के ग्राम डोण्डे निवासी राजू मण्डल को 10-10 हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है।
एमसीबी :सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता स्वीकृत
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी). भरतपुर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में मृत हुए व्यक्तियों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत की गई है। जारी आदेश के अनुसार, ग्राम जनकपुर निवासी स्वर्गीय जोहनदास के विधिक वारिस एन्थोनीदास (पिता घासीदास) को 25 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। इसी प्रकार स्वर्गीय बब्बू यादव (पिता भगवानदीन यादव) की पत्नी फुलमतिया यादव को 25 हजार रुपये तथा स्वर्गीय राहुल (निवासी ग्राम जनकपुर) के पिता संजू को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। उक्त सहायता राशि सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को वित्तीय संबल प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है। यह व्यय मांग संख्या-02, लेखा शीर्ष 2235 – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (800) के अंतर्गत “सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिवार एवं घायलों को वित्तीय सहायता” मद से, चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 में वहन किया जाएगा।
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