चंडीगढ़.
एनएसए के तहत तीसरे निरोधक आदेश को चुनौती देने वाली अमृतपाल सिंह की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की। खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह द्वारा दायर याचिका, जिसमें अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से पारित तीसरे निरोधक आदेश को चुनौती दी गई थी।
यह मामला अमृतपाल सिंह द्वारा दायर उस याचिका के चलते हाईकोर्ट के समक्ष लंबित था , जिसमें उसने एनएसए के तहत जारी अपनी तीसरी लगातार हिरासत को चुनौती दी थी। अमृतपाल अप्रैल 2023 से असम की डिब्रूगढ़ जेल में निवारक हिरासत में बंद है। उसके विरुद्ध पहला हिरासत आदेश 18 मार्च 2023 को पारित हुआ था। याचिका में उसने 17 अप्रैल 2025 को जारी तीसरे नए हिरासत आदेश को चुनौती दी है, जिसे राज्य सरकार ने 25 अप्रैल 2025 को मंज़ूरी दी और बाद में 24 जून 2025 को इसकी पुष्टि की थी। इसके अलावा हाई कोर्ट आज पंजाब सरकार की उस याचिका पर भी सुनवाई करेगा जिसके तहत अमृतपाल सिंह को असम जेल में रखने की मांग की गई है।
पंजाब सरकार का कहना है कि अमृतपाल सिंह की गतिविधियों को लेकर पहले भी राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो चुकी है, ऐसे में उसे पंजाब लाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी कारण उसे असम में ही सुरक्षित स्थान पर रखकर जांच और सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई है।
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