अथर्व ब्लड सेंटर की अनियमितताओं पर होगी कार्रवाई, आपराधिक केस दर्ज करने के निर्देश

मध्य प्रदेश राज्य

रीवा में उपचार में लापरवाही एवं अनियमितताओं के मामलों में कार्रवाई

डॉ. सोनल अग्रवाल की सेवाएं समाप्त, औषधि निरीक्षक राधेश्याम बट्टी निलंबित
अथर्व ब्लड सेंटर की अनियमितताओं पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश

रीवा

रीवा में मरीज के उपचार में लापरवाही एवं अनियमितताओं पर जांच के उपरांत कड़ी कार्रवाई की गई है। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की सहायक प्राध्यापक डॉ. सोनल अग्रवाल की सेवाएं 16 सितंबर 2026 के अपरान्ह से समाप्त कर दी गई हैं। डॉ. अग्रवाल के विरुद्ध मरीजों को नर्सिंग होम जाने के लिए बाध्य करने संबंधी शिकायत पर गठित उच्च स्तरीय समिति की जांच में दीर्घशास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जांच प्रतिवेदन के परीक्षण के बाद कार्यकारिणी समिति के संकल्प के आधार पर मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018 के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है। आदेशानुसार डॉ. अग्रवाल भविष्य में किसी भी शासकीय/स्वशासी सेवा के लिए अनर्ह होंगी।

       श्रीमती कल्पना मिश्रा की प्रसव के दौरान रीवा में हुई मृत्यु के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा गठित जांच समिति की कार्यवाही के अनुक्रम में अथर्व ब्लड सेंटर से संबंधित औषधि निरीक्षक राधेश्याम बट्टी को निलंबित किया गया है। बट्टी को गंभीर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला शहडोल निर्धारित किया गया है।

अथर्व ब्लड सेंटर की अनियमितताओं के संबंध में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश

      अथर्व ब्लड सेंटर, जिला रीवा द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में संबंधित अधीनस्थ औषधि निरीक्षक के माध्यम से आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

 

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