अचलेश्वर महादेव न्यास चुनाव पर कोर्ट की मुहर, 11 अक्टूबर को वोटिंग

फर्श से अर्श तक

ग्वालियर
 श्री अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास, ग्वालियर की कार्यकारिणी के चुनाव की तारीख तय हो गई है। न्यायालय के आदेश के पालन में मतदान 11 अक्टूबर 2026 को ही होगा। जिला न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं।

शासकीय अधिवक्ता गजेन्द्र साहू द्वारा प्रस्तुत चुनाव समिति, निर्वाचन कार्यक्रम और नियमावली को कोर्ट ने अनुमोदित कर दिया है। मतदान एमएलबी कॉलेज में होगा। मतदाता सूची पर आपत्ति 23 सितंबर को दोपहर तीन बजे तक की जा सकेगी। आपत्ति निराकरण पश्चात उसी दिन अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

30 सितंबर को जारी होगी अंतिम प्रत्याशी सूची
24-25 सितंबर को सुबह नौ से शाम पांच बजे तक फार्म वितरण और जमा करने का कार्य होगा। नाम वापसी की अंतिम तारीख 28 सितंबर और अंतिम प्रत्याशी सूची 30 सितंबर को जारी होगी।

चुनाव कराने के लिए नौ सदस्यीय समिति बनाई गई है। इसमें पांच अधिवक्ता-संजय द्विवेदी, राजू शर्मा, अनिल शर्मा, रामाधार चौबे और विशाल त्रिपाठी के साथ-साथ शासकीय अधिवक्ता गजेन्द्र साहू, तहसीलदार मनीष जैन, अपर तहसीलदार दिनेश चौरसिया और वंदना यादव शामिल हैं।

निर्वाचन कार्यालय श्रीअचलेश्वर महादेव मंदिर के बगल में संत निवास का प्रथम तल का चयन किया गया है तो वहीं एमएलबी कॉलेज को मतदान स्थल बनाया गया है।

चुनाव के मुख्य नियम एवं शर्तें…
मतदाता सूची 1100 रुपये में मिलेगी। अध्यक्ष-पदाधिकारी का नामांकन फार्म 5100 रुपये और कार्यकारिणी सदस्य का फॉर्म 2500 रुपये का होगा। फीस वापस नहीं होगी।

बैनर, पोस्टर, होर्डिंग और अखबार/टीवी पर प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर उम्मीदवारी रद हो सकती है। सिर्फ 10×8 सेमी तक का विजिटिंग कार्ड बांट सकते हैं, उस पर भी देवी-देवताओं के फोटो पर रोक है।

वोट डालने के लिए न्यास का परिचय पत्र या आधार कार्ड, वोटर आइडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लाना अनिवार्य है। बिना आईडी के वोट नहीं डालने दिया जाएगा।

मतदान कक्ष में मोबाइल फोन, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पूरी तरह रोक रहेगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी चुनाव अधिकारी कराएंगे और सीसीटीवी से निगरानी होगी।

महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग मतदान कक्ष होंगे। मतदान स्थल से 100 मीटर तक बेरीकेडिंग रहेगी, इस दायरे में प्रचार और प्रत्याशियों का घूमना प्रतिबंधित रहेगा।

अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी
तहसीलदार मनीष जैन ने बताया कि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव की सूचना मंदिर परिसर में दो बड़े फ्लैक्स लगाकर और प्रेस नोट के माध्यम से दी जाएगी, किसी भी सदस्य को व्यक्तिगत सूचना नहीं भेजी जाएगी। अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को जिला न्यायालय में होगी, जिसमें चुनाव प्रक्रिया की रिपोर्ट पेश की जाएगी।

यह नहीं लड़ सकेंगे चुनाव…

संतोष सिंह राठौर पुत्र रामदुलारे राठौर

हरिप्रसाद अग्रवाल

नरेन्द्र कुमार सिंहल पुत्र द्वारिका प्रसाद सिंघल

उषा चौहान पत्नी यशपाल सिंह चौहान

प्रदीप कुमार बंसल पुत्र घनश्याम दास बंसल

नारायणदास बृजवासी पुत्र रामजीदास

गोविन्दसिंह पाल पुत्र सरमनसिंह

बीके शिवहरे पुत्र प्रीतमचन्द्र शिवहरे, प्रभात सिंह जादौन पुत्र महाबीर सिंह जादौन।

हरिबाबू शिवहरे पुत्र मोतीलाल शिवहरे।

 

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