ठेकेदारों को आबकारी पोर्टल पर रोज शराब का स्टाक अपडेट करना होगा

मध्य प्रदेश राज्य

भोपाल

प्रदेश में अब शराब की बिक्री करने वाले ठेकेदारों द्वारा परिवहन की जाने वाली शराब का परमिट सुबह दस से शाम छह बजे के बीच ही जारी किया जा सकेगा। इसके साथ ही शराब की डिमांड करने के बाद ठेकेदार सायबर ट्रेजरी से राशि जमा नहीं कर सकेंगे। आबकारी विभाग द्वारा तैयार किए गए पोर्टल के माध्यम से ही यह डिमांड की जा सकेगी और इस पोर्टल के जरिये जहां से शराब की डिमांड की जाएगी वहां की मदिरा दुकान को 24 घंटे में डिमांड को स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। ठेकेदारों को आबकारी पोर्टल पर रोज शराब का स्टाक भी अपडेट करना होगा।

ई आबकारी पोर्टल शुरू किए जाने के बाद लागू माड्यूल को लेकर आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सहायक आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ही परमिट जारी करेंगे। यह परमिट सुबह दस बजे से शाम छह बजे की अवधि में ही जारी किए जाएंगे। परमिट जारी करने के समय के आधार पर परमिट के रूट की वैधता की अवधि दर्ज होगी ताकि तय समय अवधि में ही शराब का परिवहन किया जा सके। इसके लिए जिला कार्यालय तत्काल ही शराब लाइसेंसी के ईमेल आईडी पर मेल से जानकारी भेजेंगे। पोर्टल द्वारा भी रजिस्टर्ड मेल पर जानकारी भेजी जाएगी।

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