बिहार नगर निकायः दो पदों पर जीतने वाले 15 दिन में एक से दें इस्तीफा, नहीं तो होगा यह परिणाम

राज्य

 बिहार

बिहार में शुक्रवार को संपन्न नगर निकाय चुनाव में दो पदों पर जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को 15 दिनों के अंदर एक पद से इस्तीफा देना होगा। जो व्यक्ति एक से अधिक स्थान से निर्वाचित हुए हैं, उन्हें गजट प्रकाशन के बाद 15 दिनों के अंदर किसी एक पद से इस्तीफा देना होगा। ऐसे निर्वाचित प्रत्याशियों को लिखित रूप से व्यक्तिगत तौर पर इस्तीफा देने का निर्देश है। अगर, ऐसे उम्मीदवार अपना इस्तीफा निर्धारित अवधि में नहीं देते हैं तो उनके द्वारा जीते गए दोनों पद रिक्त माने जाएंगे। 

राज्य में 224 नगर निकायों के लिए दो चरणों में चुनाव कराए जाने के बाद परिणाम जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का नाम राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाएगा। इसमें चुनाव के दोनों चरणों में शामिल नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के मेयर, उप मेयर व वार्ड पार्षद/ प्रमुख, उप प्रमुख पदों के निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल होंगे। प्रावधान के अनुसार नगर विकास विभाग द्वारा यह गजट प्रकाशित किया जाना है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है।
 
प्रथम बैठक में शपथ ग्रहण होगा

राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार राजकीय गजट के प्रकाशन के बाद सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रथम बैठक आयोजित की जाएगी। प्रथम बैठक के दिन ही सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण कराया जाएगा और इसी दिन से उनका कार्यकाल अगले पांच वर्षों के लिए आरंभ होगा। जिलास्तर से इस संबंध में जानकारी मांगे जाने पर सभी जिलों को दिशा-निर्देश दिया जा चुका है। 

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry