छतरपुर
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 21.08.2015 को थाना बमनौरा के उपनिरीक्षक प्रदीप सर्राफ द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर हीरापुर तिगड्डा घुवारा रोड में नाकाबंदी की, कुछ देर बाद मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0 15 एम0पी0 6301 से दो व्यक्ति आये जिनके बीच में लाल, काली, नीली, सफेद धारीदार चादर में कुछ बंधा रखा था। पूछताछ की गई तो चालक ने अपना नाम अनंतराम यादव एवं उसके पीछे बैठे व्यक्ति ने उसका नाम आकाश रैकवार बताया। तलाशी के दौरान आरोपीगण के कब्जे से 6 गत्ते की पेटी में देशी प्लेन शराब के 300 क्वार्टर कुल 54 बल्क लीटर पाये गये। आरोपीगण से शराब रखने एवं बेचने के संबंध में लायसेंस पूछे जाने पर उनके द्वारा लायसेंस न होना बताया। थाना बमनौरा के द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचनोपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से एडीपीओ शिवाकांत त्रिपाठी ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गबाह कोर्ट में पेश किये, विचारण उपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट छतरपुर के न्यायालय ने आरोपीगण को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं पच्चीस- पच्चीस हजार रूपयेे के अर्थदण्ड से दण्डित किया है
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