सभी सरकारी स्कूलों को ‘सूर्य सप्तमी’ के अवसर पर स्कूलों में सामूहिक ‘सूर्य नमस्कार’ आयोजित करने का निर्देश दिया

राज्य

जयपुर
सभी निजी और सरकारी स्कूलों के छात्रों ने गुरुवार को 'सूर्य नमस्कार' किया, जबकि कई मुस्लिम समूहों ने कार्यक्रम पर आपत्ति जताई। समारोह में शिक्षक व अभिभावक भी शामिल हुए। भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी कर सभी सरकारी स्कूलों को गुरुवार को 'सूर्य सप्तमी' के अवसर पर स्कूलों में सामूहिक 'सूर्य नमस्कार' आयोजित करने का निर्देश दिया।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने पिछले सप्ताह एक आदेश जारी कर सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को सुबह की प्रार्थना में 'सूर्य नमस्कार' कराने का निर्देश दिया था। स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद यह आदेश जारी किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार निर्देश देगी तो 'सूर्य नमस्कार' के स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए इसे नियमित अभियान बनाने के आदेश जारी किये जायेंगे।

आदेश को लेकर मुस्लिम समूहों में आक्रोश
जमीयत उलमा राजस्थान ने हाल ही में राज्य सरकार के आदेश की निंदा की और आदेश को धार्मिक मामलों में अनुचित निष्कर्ष और संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। एक प्रस्ताव में, जमीयत उलमा राजस्थान के महासचिव मौलाना अब्दुल वाहिद खत्री ने मुस्लिम समुदाय से 15 फरवरी को अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने से परहेज करने और अनिवार्य कार्यक्रम का बहिष्कार करने का आग्रह किया था।

प्रस्ताव में सूर्य को हिंदू समाज में देवता के रूप में प्रतिष्ठित बताते हुए कहा गया कि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करना वर्जित मानते हैं। इसलिए, मुस्लिम उम्माह इस तरह की प्रथाओं को लागू करने को सख्ती से खारिज करता है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है, “जमीयत उलेमा इस बात पर जोर देती है कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में, योग और शारीरिक अभ्यास के बहाने अन्य धर्मों के लोगों, विशेषकर बच्चों पर एक विशेष धर्म की मान्यताओं को लागू करना संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। इसे धार्मिक स्वतंत्रता और बाल अधिकारों का घोर उल्लंघन भी माना जाता है। ” इसके अलावा, जमीयत उलमा राजस्थान सहित कई मुस्लिम संगठनों ने भी 15 फरवरी के कार्यक्रम को रद्द करने और स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य करने के फैसले की मांग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख किया था। हालाँकि, HC ने उनकी संयुक्त याचिका खारिज कर दी।

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