हरियाणा में रोजगार सुरक्षा कानून लागू, हक मारा तो कार्रवाई तय

राज्य

चंडीगढ़ 
हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में किसी भी मजदूर को न्यूनतम 100 दिन के वेतन से वंचित नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कहीं मजदूरों को इस अधिकार से वंचित करने की शिकायत मिलती है तो सरकार गंभीरता से कार्रवाई करेगी।

यह आश्वासन मंत्री ने अपने कार्यालय में हुई बैठक के दौरान दिया, जहाँ राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच के पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। बैठक में मंच ने 5 अगस्त 2025 को जारी आदेश को वापस लेने और पूरे राज्य में स्वतंत्र जांच कराने की मांग रखी। मंत्री ने इस पर सहमति जताते हुए आदेश की समीक्षा और निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मजदूरों के हितों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर उनके अधिकारों से समझौता नहीं होने दिया जाएगा। 

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