हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकारी योजनाओं में ट्रैक्टर अब नहीं बनेगा बाधा

राज्य

चंडीगढ़ 
हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के किसानों को खेती में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए एससी किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर अनुदान देने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 45 हॉर्स पावर (HP) तक के ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम 3 लाख रुपये या ट्रैक्टर की कुल कीमत का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार, इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक किसान 15 जनवरी तक विभाग के पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना की एक प्रमुख शर्त यह है कि किसान “मेरी फसल-मेरा ब्योरा” पोर्टल पर पंजीकृत हों। इसके अलावा एससी श्रेणी के किसान के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना जरूरी है, हालांकि परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज परिवार के किसी भी सदस्य के नाम भूमि होना भी मान्य होगा।

योजना का लाभ वही किसान उठा सकेंगे जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर पर अनुदान प्राप्त नहीं किया हो। आवेदन जिलावार मांगे गए हैं और प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रत्येक जिले का लक्ष्य तय किया जाएगा।

यदि किसी जिले में आवेदन निर्धारित लक्ष्य से अधिक हो जाते हैं, तो उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कार्यकारी समिति (DLEC) द्वारा लॉटरी यानी ड्रॉ के माध्यम से चयन किया जाएगा। चयनित किसानों को दस्तावेज सत्यापन के लिए सहायक कृषि अभियंता (AAE) कार्यालय बुलाया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र किसानों को ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा, जिसके बाद 15 दिनों के भीतर ट्रैक्टर खरीदना अनिवार्य होगा।
 
ट्रैक्टर की खरीद के बाद ओटीपी के जरिए डीलर, निर्माता और किसान का सत्यापन किया जाएगा। बीमा, आरटीओ पंजीकरण, लोकेशन आधारित फोटो समेत सभी दस्तावेज अनिवार्य होंगे। अनुदान पर खरीदा गया ट्रैक्टर अगले पांच वर्षों तक बेचा नहीं जा सकेगा। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

 

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